बिना पंजीकरण आर्किटेक्ट लिखने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
भवन निर्माण और डिजाइन से जुड़े काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) में पंजीकृत आर्किटेक्ट्स ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो ‘आर्किटेक्ट’ शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं.
रांची. भवन निर्माण और डिजाइन से जुड़े काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) में पंजीकृत आर्किटेक्ट्स ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो ‘आर्किटेक्ट’ शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं. इस संबंध में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आइआइए) झारखंड इकाई ने करमटोली स्थित सेलिब्रेशन में प्रेस वार्ता की. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अतुल सर्राफ ने कहा कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत केवल वही व्यक्ति या फर्म ‘आर्किटेक्ट’ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो सीओए से पंजीकृत हों. बिना पंजीकरण के उपाधि का प्रयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. इसके लिए पूरे झारखंड में सर्वे शुरू किया गया है. प्रेस वार्ता में सीओए के उपाध्यक्ष गजानंद राम, विभाष सिन्हा, अपूर्व मिंज, अमित बारला, गोपीकांत महतो, अनुराग कुमार, नितेश नाग, शोभित हांसदा, प्रदीप समीर एक्का, प्रीति विजय, कुमार अभिषेक, अंकित, देव कुमार सहित कई आर्किटेक्ट उपस्थित थे.
केवल भवन नहीं, आधारभूत संरचना विकसित करते हैं आर्किटेक्ट
सीओए के उपाध्यक्ष गजानंद राम ने कहा कि आर्किटेक्ट केवल नक्शा नहीं बनाते, बल्कि आधारभूत संरचना भी विकसित करते हैं. यह उपाधि तभी मिलती है, जब कोई व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पांच साल का प्रशिक्षण ले और सीओए में पंजीकृत हो. ऐसे आर्किटेक्ट ही सस्टेनेबल बिल्डिंग जैसे कंसेप्ट को आगे ले जा सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति में जरूरी है. उन्होंने कहा कि जो पंजीकृत नहीं हैं, वे ‘आर्किटेक्ट’ टाइटल का उपयोग तुरंत बंद करें. आमलोग सीओए की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण की जांच कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
