झारखंड : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हजारीबाग से दुमका जेल भेजा गया, सेल से मिला था मोबाइल

रांची :झारखंड में पूर्व मंत्री योगेंद्रसावकोआज हजारीबाग से दुमका जेलभेजा गया है. कुछ दिन पहले छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव के सेल से मोबाइल बरामद हुआ था. इसे लेकर जेल प्रशासन ने सदर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में जमानतमिलने के बाद ही वह जेल से बाहर निकल पायेंगे. विधायक […]

रांची :झारखंड में पूर्व मंत्री योगेंद्रसावकोआज हजारीबाग से दुमका जेलभेजा गया है. कुछ दिन पहले छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव के सेल से मोबाइल बरामद हुआ था. इसे लेकर जेल प्रशासन ने सदर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में जमानतमिलने के बाद ही वह जेल से बाहर निकल पायेंगे.

विधायक प्रदीप यादव ने कोर्ट में भेजी अर्जी, विस सत्र में भाग लेने की मांगी अनुमति

इससे पहले हाइकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव पर लगे सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) को अवधि विस्तार की मंजूरी नहीं दी थी. सीसीए की अवधि 18 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है. इस तरह योगेंद्र साव से सीसीए हट गया है, हालांकि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. पिछले दिनों जेल में हुई छापामारी के दौरान उनके सेल से मोबाइल मिला था. जिसको लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस मामले में जमानत लेने के बाद ही वह जेल से बाहर निकल पायेंगे.

मालूम हो कि पिछले साल बड़कागांव में हुई पुलिस फायरिंग के बाद हजारीबाग पुलिस ने योगेंद्र साव को गिरफ्तार किया था. बाद में उन पर सीसीए लगाने की अनुशंसा सरकार से की थी. गृह विभाग ने 18 जनवरी से तीन माह के लिए योगेंद्र साव पर सीसीए लगाने का आदेश जारी किया था. हाइकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड ने सीसीए के आदेश को मंजूरी दी थी. पर इसकी अवधि 18 अप्रैल को खत्म हो गयी. इस दौरान सरकार ने सीसीए के अवधि विस्तार को लेकर आदेश जारी किया था. शुक्रवार को एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में सीसीए को अवधि विस्तार नहीं देने का फैसला लिया गया.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
Tags
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >