सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 3 लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी, 50 को नोटिस

3 fir registered by ranchi police for posting objectionable and malicious info रांची : झारखंड में पुलिस की टीम को सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट देखने को मिले हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. समाज में विद्वेष और दुर्भावना फैलाने वाले ऐसे पोस्ट करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. 50 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया है.

By Mithilesh Jha | April 3, 2020 4:59 PM

रांची : झारखंड में पुलिस की टीम को सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट देखने को मिले हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. समाज में विद्वेष और दुर्भावना फैलाने वाले ऐसे पोस्ट करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. 50 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया है.

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यह कार्रवाई राजधानी रांची की पुलिस ने की है. पुलिस ने कहा है कि ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग घृणा फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, आइटी एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

पुलिस के मुताबिक, समाज में विद्वेष फैलाने वाले ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. ऐसे मैसेज पोस्ट करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. 50 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले, तो उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और कानून की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई होगी.

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है. इस दौरान कुछ लोग गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं. इसके जरिये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. कुछ लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति उकसाने की भी कोशिश हो रही है. पुलिस को ट्विटर पर ऐसे ढेर सारे मैसेज मिले हैं.

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यहां बताना प्रासंगिक होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. तरह-तरह के मीम्स बन रहे हैं. इसमें कई ऐसे कंटेंट हैं, जो किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं. और पुलिस ऐसे ही कंटेंट को रोकने में जुटी है.

झारखंड पुलिस ने स्पष्ट कह रखा है कि सोशल मीडिया पर उसकी पैनी नजर है. कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार की अप्रामाणिक जानकारी या संदेश या वक्तव्य आदि सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प) आदि में अपलोड या शेयर न करें, जिससे लोगों के आतंकित होने का डर हो. अथवा लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना है. पुलिस ने कहा है कि इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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