नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी कृष्णा भुइयां को 20 साल की सजा सुनायी है.

रांची. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी कृष्णा भुइयां को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला खलारी थाना क्षेत्र का है. आठ मार्च 2021 को नाबालिग अपने दोस्त के घर गयी थी. उस दोस्त के बड़े भाई कृष्णा भुइयां ने नाबालिग को घर छोड़ने की बात कह कर रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद नाबालिग के बयान पर खलारी थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >