रांची : सौतेले पिता की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने सोमवार को सौतेला पिता की हत्या करने के आरोप में सुकरा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ सुकरा उरांव को उसकी मां गांगी उरांव की गवाही पर […]

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने सोमवार को सौतेला पिता की हत्या करने के आरोप में सुकरा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है़
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ सुकरा उरांव को उसकी मां गांगी उरांव की गवाही पर कोर्ट ने सजा सुनायी है. सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया. मामला मांडर थाना क्षेत्र के चुंद गांव का है़ तीन मार्च 2016 को मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान सुकरा उरांव ने सिर पर डंडा मारकर बिसु उरांव की हत्या कर दी थी़ पूर्व में वह अपने सगे पिता को भी मार चुका था़ उस हत्याकांड में उसे 14 साल की सजा हुई थी़ वर्ष 2015 में वह सजा काट कर बाहर निकला था़
मां ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी : गांगी उरांव का अारोप है कि घटना के दिन शाम सात बजे वो मुहल्ले में दूसरे के घर खाना बनाने गयी थी़ दोनों पिता-पुत्र घर में ही थे़ घर लौटने पर देखा कि पिता-पुत्र किसी बात पर झगड़ा कर रहे है़ं जबतक मुहल्लेवाले आते तब तक सुकरा ने पिता के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया था, जिससे मौके पर ही बिसु उरांव की मौत हो गयी थी. गांगी उरांव ने अपने बेटे के खिलाफ मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी़

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >