रांची : राजधानी में हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल और विवाह भवन के लाइसेंस के लिए नगर निगम में जमा किये गये आवेदनों पर निगम ने आपत्ति मांगी है. उप नगर आयुक्त ने आम सूचना जारी कर हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल के आसपास के लोगों से 15 दिनों के अंदर आपत्ति देने को कहा है, ताकि संबंधित हॉस्टल, लॉज बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस जारी या रद्द किया जा सके. ज्ञात हो कि नगर निगम शहर के हॉस्टल, लाॅज, बैंक्वेट हॉल या विवाह भवन का लाइसेंस जारी करने के पहले आसपास के लोगों से जानकारी मांगता है कि कहीं इसके चलते उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं है. इसलिए लाइसेंस देने के पहले लोगों से आपत्ति मांगी जाती है.
रांची : हॉस्टल या लॉज से है परेशानी, तो दर्ज करायें आपत्ति
रांची : राजधानी में हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल और विवाह भवन के लाइसेंस के लिए नगर निगम में जमा किये गये आवेदनों पर निगम ने आपत्ति मांगी है. उप नगर आयुक्त ने आम सूचना जारी कर हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल के आसपास के लोगों से 15 दिनों के अंदर आपत्ति देने को कहा है, ताकि […]
