कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह को रांची जिला प्रशासन का कारण बताओ नोटिस

रांची : कांग्रेस एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह को रांची जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े इस मामले में आरपीएन सिंह को 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है. नोडल पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 10, 2019 12:00 PM

रांची : कांग्रेस एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह को रांची जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े इस मामले में आरपीएन सिंह को 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है. नोडल पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची ने आरपीएन सिंह को यह नोटिस जारी किया है.

श्री सिंह पर आरोप है कि 8 नवंबर, 2019 को उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बगैर दि रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इसी संबंध में रांची सदर के एसडीओ लोकेश मिश्रा ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. श्री मिश्र ने बिना अनुमति लिये आरपीएन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है.

आरपीएन सिंह यदि 48 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. इसके पहले, राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गयी थी. उसके लिए भी जिला प्रशासन (निर्वाचन) या सिंगल विंडो सिस्टम से इजाजत नहीं ली गयी थी. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 के तहत रांची जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 07.12.2019 एवं 12.12.2019 को मतदान होना है. नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी. चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन (निर्वाचन) की एवं विभिन्न कोषांगों ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है. राजनीतिक पार्टियों की एक-एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

Next Article

Exit mobile version