रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने अनधिकृत रूप से बने मकानों को नियमित करने का फैसला लिया है. ऐसे मकानों को शुल्क लेकर रेगुलराइज किया जायेगा.
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि अधिकतम 5000 वर्ग फीट तक में जो मकान बने हैं, उसे उसी स्थिति में रेगुलराइज कर दिया जायेगा. यानी कोई भी संरचना को हटाया नहीं जायेगा. यह फैसला 10 मीटर ऊंचाई यानी जी प्लस टू तक के आवासीय भवन पर लागू होगा.
इसके लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर (20 रुपये प्रति वर्ग फीट) के हिसाब से शुल्क लिया जायेगा. अगर निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से ज्यादा पर कंस्ट्रक्शन होगा, तो बढ़े हुए एरिया पर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर (50 रुपये प्रति फीट) शुल्क लिया जायेगा. इस निर्णय से रांची में बिना नक्शा के बने डेढ़ लाख मकान वैध हो जायेंगे. राजधानी में करीब 1.80 लाख मकान हैं, जिनमें से 30 हजार के ही नक्शे पास हैं.
