रांची : मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में किये गये दंड शुल्क के प्रावधान में राज्य मंत्रिपरिषद ने आंशिक संशोधन किया है. ये संशोधन उन प्रावधानों में किया गया है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं. सरकार ने अपने स्तर से झारखंड राज्य के लिए दंड में कुछ कमी की है. कुछ मामलों में सिर्फ जुर्माने का प्रावधान रखते हुए जेल भेजने का प्रावधान खत्म किया गया है. इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी.
नियम पहले दंड (रुपये में) नया दंड
यातायात नियम के उल्लंघन में पहली गलती पर 500 150
दूसरी व इससे ज्यादा बार यातायात नियम उल्लंघन पर 1500 500
बिना परमिट भाड़े वाले वाहनों में यात्री बैठाने पर 500 300
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 और अब सिर्फ तीन माह की सजा 5000
दो पहिया पर ट्रिपल लोडिंग 1000 व तीन माह अब सिर्फ लाइसेंस निलंबित 1000
ट्रैफिक नियम तोड़ने…
नियम पहले दंड नया दंड
सुरक्षा निर्देशों को मिटाने पर 1000 व तीन माह अब सिर्फ
लाइसेंस निलंबित 1000
ओवर स्पीडिंग दो पहिया वाहन एक से दो हजार अब सिर्फ एक हजार
ओवर स्पीडिंग मध्यम और बड़े वाहन दो से चार हजार अब दो हजार
-ओवर स्पीडिंग पर चालक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान
-खतरनाक ड्राइविंग पहली बार में एक से पांच हजार व छह माह से एक साल तक की सजा अब एक हजार की सजा
-खतरनाक ड्राइविंग दूसरी बार दो हजार और दो साल तक की सजा अब सिर्फ 10 हजार दंड शुल्क
-लाइसेंस की अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग दस हजार व तीन माह की सजा अब सिर्फ 10 हजार दंड शुल्क
-बिना निबंधन के वाहन चलाने पर पहली बार दो से पांच हजार सिर्फ दो हजार
-बिना निबंधन दूसरी बार वाहन चलाने पर पांच से दस हजार व एक साल तक सजा अब सिर्फ पांच हजार दंड शुल्क
-बिना परमिट के वाहन के परिचालन पर पहली बार 10 हजार व छह माह की सजा अब सिर्फ 10 हजार दंड शुल्क
-मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं रहने पर वाहन चलाना पहली बार एक हजार अब सिर्फ 200 रुपये
-मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं रहने पर वाहन चलाना दूसरी बार दो हजार अब सिर्फ 500 रुपये
-एंबुलेंस व अन्य इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार व छह माह की सजा 10 हजार रुपये
-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग करने पर दूसरी बार में चार हजार व तीन माह सजा अब सिर्फ चार हजार रुपये
-वाहन से पब्लिक प्लेस पर वायु प्रदूषण पहली बार 10 हजार व तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अब एक हजार, दूसरी बार में दो हजार
-तय नियम के विरुद्ध वाहन के आकार में अंतर कर बिक्री पर एक लाख व एक साल की सजा अब सिर्फ एक लाख का दंड
