रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को अपर बाजार के कॉमर्शियल भवनों के बेसमेंट में चलनेवाली दुकानों और गोदामों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए
महानिदेशक अग्निशमन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने जानना चाहा कि बहुमंजिली इमारतों में कितनी मंजिल तक आग लगने पर उसे बुझाने का उपकरण अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध है? अपर बाजार जैसे क्षेत्र के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग से कैसे बचाव किया जा सकता है?
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अपर बाजार में कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग नहीं है. पार्किंग में भी दुकान व गोदाम बना दिया गया है. यदि आग लग जाये, तो वहां दमकल की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पायेंगी.
