यौन शोषण मामला: झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक प्रदीप यादव को झटका, हाइकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रांची : महिला अधिवक्ता से छेड़खानी और यौन शोषण करने के मामले के आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका हाइकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है. याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध थी. पूर्व में प्रदीप यादव ने देवघर की निचली अदालत […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 16, 2019 2:24 PM

रांची : महिला अधिवक्ता से छेड़खानी और यौन शोषण करने के मामले के आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका हाइकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है. याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध थी.

पूर्व में प्रदीप यादव ने देवघर की निचली अदालत में एबीए दायर किया था. 17 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 18 जून को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद प्रार्थी ने हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगायी थी.

याचिका में कहा गया था कि वह जांच में पुलिस को सहयोग कर रहे हैं. अनुसंधानकर्ता संगीता कुमारी द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद वह 13 जून को उपस्थित हुए थे तथा बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि वे विधायक हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ वारंट जारी कराना उचित नहीं है.

इधर, देवघर पुलिस वहां की निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने के बावजूद अब तक प्रदीप यादव को गिरफ्तार नहीं कर पायी है.

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