रांची : सोसाइटी का दस्तावेज नहीं सौंपने के आरोप, पूर्व अध्यक्ष और सचिव पर प्राथमिकी करने का आदेश

रांची : सोसाइटी का दस्तावेज नहीं सौंपने के आरोप में न्यू एजी ऑफिस को-ऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने सोसाइटी के प्रशासक को दिया है. 25 जून को मुख्यमंत्री जनसंवाद में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 14, 2019 8:02 AM
रांची : सोसाइटी का दस्तावेज नहीं सौंपने के आरोप में न्यू एजी ऑफिस को-ऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने सोसाइटी के प्रशासक को दिया है.
25 जून को मुख्यमंत्री जनसंवाद में न्यू एजी कॉलोनी निवासी हंसराज जायसवाल ने इस सोसाइटी के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने कहा था कि जमीन खरीदने के दस साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गयी.
इसकी शिकायत उन्होंने कई बार निबंधन सहयोग समिति के पास की. उनकी शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल सोसाइटी को भंग करने का आदेश दिया था. इसके बाद निबंधक ने सोसाइटी भंग कर संजीत कुमार को प्रशासक नियुक्त कर दिया था.
मुख्यमंत्री ने दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था. वहीं, पूर्व अध्यक्ष और सचिव को सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज प्रशासक को सौंपने का आदेश दिया गया था. कई दिन बीत जाने के बाद भी उक्त दोनों ने दस्तावेज नहीं दिया. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया. मालूम हो कि पिछले आठ-नौ वर्षों से समिति का ऑडिट नहीं कराया गया है. इससे समिति के पूर्व पदधारियों पर वित्तीय अनियमितता बरतने की आशंका जतायी जा रही है.

Next Article

Exit mobile version