अखिलेश पर हाइकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, उसे उम्र भर जेल में रहना होगा, नहीं मिलनी चाहिए सजा माफी

रांची : झारखंड और बिहार के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर अखिलेश सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और दो मई को अखिलेश की याचिका को खारिज कर दिया. इस गैंगस्टर ने निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी उम्रकैद की सजा को हाइकोर्ट में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 2, 2019 4:13 PM

रांची : झारखंड और बिहार के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर अखिलेश सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और दो मई को अखिलेश की याचिका को खारिज कर दिया. इस गैंगस्टर ने निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी उम्रकैद की सजा को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

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झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया. दोनों जजों ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि अखिलेश सिंह को जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता.

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जजों ने कहा कि उसके (अखिलेश सिंह) के जेल से बाहर रहने से समाज के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे. उसे पूरी उम्र जेल में रहना होगा. उसके अपराध ऐसे हैं कि सरकार को सजा माफी भी नहीं देनी चाहिए.

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