रांची : नोटरी का शपथ पत्र भी गिफ्ट डीड के लिए मान्य

रांची : आरआरडीए क्षेत्र में आदिवासी जमीन पर नक्शा पास कराकर घर बनाने वालों को रोड वाइडनिंग के लिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड नहीं देना होगा. आरआरडीए ने अब रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. आरआरडीए उपाध्यक्ष ने सीएनटी प्रभावित जमीन में रोड वाइडनिंग के जमीन के लिए नोटरी पब्लिक के शपथ […]

रांची : आरआरडीए क्षेत्र में आदिवासी जमीन पर नक्शा पास कराकर घर बनाने वालों को रोड वाइडनिंग के लिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड नहीं देना होगा. आरआरडीए ने अब रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. आरआरडीए उपाध्यक्ष ने सीएनटी प्रभावित जमीन में रोड वाइडनिंग के जमीन के लिए नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र को मान्यता दे दी है. रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की बाध्यता समाप्त होने से अब शहर के आदिवासी लोगों को काफी राहत मिलेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >