रांची :अस्पतालों के 200 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया जाये : सचिव

रांची : स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने झारखंड के अस्पतालों के 200 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित करने की सलाह दी है. उन्होंने इस बाबत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि एनजीटी प्रिंसिपल बेंच नयी दिल्ली द्वारा 2018 के आदेश […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 15, 2019 7:45 AM
रांची : स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने झारखंड के अस्पतालों के 200 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित करने की सलाह दी है. उन्होंने इस बाबत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव को पत्र लिखा है.
पत्र में उन्होंने लिखा है कि एनजीटी प्रिंसिपल बेंच नयी दिल्ली द्वारा 2018 के आदेश में विभिन्न स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित दायरे में लाउडस्पीकर के उपयोग में रोक लगाने के संबंध में उल्लेख है. राज्य में पूर्व से ही लाउडस्पीकर नियंत्रण एक्ट लागू है. वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग निर्बाध तरीके से किया जाता है. जिस कारण प्राय: शैक्षणिक संस्थानों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में इलाजरत रोगियों को परेशानी होती है.
सचिव ने लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित प्रतीत होता है कि राज्य में ऐसे स्वास्थ्य संस्थान जहां इंडोर रोगी भर्ती हैं, उसके कम से कम 200 मीटर के दायरे में ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत आवश्यक आदेश जारी किया जाये, ताकि इन सभी क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित किया जा सके.

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