राज्यसभा चुनाव को लेकर दायर प्राथमिकी व चार्जशीट की प्रति प्रस्तुत करें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव-2016 को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर दर्ज प्राथमिकी की प्रतिलिपि व यदि चार्जशीट दायर की गयी है, तो उसकी भी प्रति […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 9, 2019 2:16 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव-2016 को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर दर्ज प्राथमिकी की प्रतिलिपि व यदि चार्जशीट दायर की गयी है, तो उसकी भी प्रति कोर्ट में प्रस्तुत की जाये. खंडपीठ ने आयोग से जानना चाहा कि आपने अपने स्तर से प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की. मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी.
इससे पूर्व प्रतिवादी भारत निर्वाचन आयोग की अोर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने खंडपीठ को बताया कि झाविमो के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवेदन पर आयोग ने विचार किया था. उसके बाद आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. साथ ही विभागीय कार्यवाही चलाने को भी कहा था.
वहीं प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में महेश पोद्दार व मुख्तार अब्बास नकवी को जिताने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाये गये थे. इस मामले में सीडी भी तैयार की गयी थी. सबूतों को देखने के बाद आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है.

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