रांची : अगली सुनवाई तक प्रतिवादी बनने के लिए सफल अभ्यर्थी दे सकते हैं आवेदन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अोर से आहूत छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 26, 2019 8:42 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अोर से आहूत छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि निर्धारित की. माैखिक रूप से कहा गया कि पूर्व में प्रकाशित नोटिस के आलोक में कितने सफल अभ्यर्थियों ने प्रतिवादी बनने के लिए आवेदन दिया है, उसकी सूची प्रस्तुत की जाये.
साथ ही अगली सुनवाई के पूर्व तक अभ्यर्थी स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपना आवेदन दे सकते हैं. मामले की सुनवाई के बाद जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सफल अभ्यर्थियों को पक्ष रखने के लिए सूचना जारी की गयी थी. यह सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गयी थी.
एक अभ्यर्थी ने पक्ष रखा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार पांडेय ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने प्रार्थी के उस आग्रह को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद्द करने की मांग की गयी थी. उधर, आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा ले ली गयी है.

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