रांची : अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को ट्रैफिक व अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारियों की है. उन्हें यह देखना है कि उनके […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 23, 2019 2:06 AM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को ट्रैफिक व अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारियों की है. उन्हें यह देखना है कि उनके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हो.

खंडपीठ ने रांची नगर निगम को जवाब दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने एक मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि हाइकोर्ट के गेट के बाहर भी अतिक्रमण है.

अतिक्रमण से सड़क पर जाम जैसा नजारा रहता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राहुल कुमार दास व अन्य की अोर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है. श्री दास ने कांटाटोली व रातू रोड में अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण दुर्घटना में हुई माैत के मामले को उठाया है.

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