रांची : सारंडा मामले में सरकार के सक्षम अफसर को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

रांची : हाइकोर्ट में सारंडा जंगल व आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण व अवैध माइनिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी की आइए में उठाये गये बिंदुअों के आलोक में सरकार के सक्षम अधिकारी शपथ पत्र दायर करेंगे. […]

रांची : हाइकोर्ट में सारंडा जंगल व आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण व अवैध माइनिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी की आइए में उठाये गये बिंदुअों के आलोक में सरकार के सक्षम अधिकारी शपथ पत्र दायर करेंगे.

अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बताया कि आइए के आलोक में सरकार का जवाब नहीं आया है. मामले की जांच सीबीआइ अथवा सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन एजेंसी से कराने का आग्रह किया गया है.

वहीं सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि स्टेटमेंट अॉफ फैक्ट मिल गया है, लेकिन शपथ पत्र दायर नहीं हो पाया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सरयू राय ने जनहित याचिका दायर की है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >