रांची : इनामी नक्सलियों, उग्रवादियों व अपराधियों पर दर्ज होगा कोर्ट की अवमानना का केस

रांची : झारखंड पुलिस की सूची में शामिल फरार इनामी नक्सली, उग्रवादी और अपराधियों के खिलाफ भी अब न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज होगा. केस दर्ज करने को लेकर संबंधित सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सीआइडी एडीजी अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है. निर्देश मिलने के बाद जिला पुलिस ने इस […]

रांची : झारखंड पुलिस की सूची में शामिल फरार इनामी नक्सली, उग्रवादी और अपराधियों के खिलाफ भी अब न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज होगा. केस दर्ज करने को लेकर संबंधित सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सीआइडी एडीजी अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है. निर्देश मिलने के बाद जिला पुलिस ने इस बिंदु पर कार्रवाई शुरू कर दी है.
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ फरार उग्रवादियों, नक्सलियों के अलावा अपराधियों पर कोर्ट की अवमानना से संबंधित केस दर्ज करने का निर्देश दिया था.
जिसके बाद कई फरार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. फरार उग्रवादियों, नक्सलियों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित केस धारा 174 ए के तहत दर्ज होता है. ऐसे मामले में छह साल तक सजा का प्रावधान है. ऐसे मामले में किसी उग्रवादी, अपराधी या नक्सली को सजा दिलाना भी आसान होता है. उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त को झारखंड पुलिस ने 202 इनामी नक्सलियों और उग्रवादियों की सूची जारी की थी.
सूची में बड़े नक्सलियों में पोलित ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा,पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर का नाम था. दोनों पर एक- एक करोड़ का इनाम जारी किया गया था. इसके अलावा केंद्रीय कमेटी में मेंबर के रूप में ओंगु सतवा जी उर्फ सुधाकरण का नाम शामिल था.
उस पर भी एक करोड़ रुपये का इनाम है. बाद में कई दूसरे फरार नक्सली और उग्रवादी के खिलाफ इनाम जारी किया गया. सीआइडी ने कई फरार अपराधियों की सूची व इनाम घोषित करने को लेकर तैयार की है. इसके बाद अब झारखंड पुलिस सभी के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >