रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने ऑक्सीजन गैस का निर्माण करने वाली मेसर्स प्रैक्सएयर कंपनी (साकची जमशेदपुर) व एजेंसी सैमिड हेल्थ केयर (नियर गौतम ग्रीन सिटी एचबी रोड रांची) पर अभियोजन दर्ज करने का निर्देश दिया है.
राज्य औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय ने अभियाेजन दर्ज करने का अादेश औषधि निरीक्षक-तृतीय को नौ जनवरी को दिया है. आदेश जारी करने से पहले कंपनी व एजेंसी दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसकी समीक्षा भी की गयी थी. उसमें दोनों को दोषी पाया गया.
कहा गया है कि सैमिड हेल्थ केयर द्वारा रिम्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी थी. ऑक्सीजन की जांच औषधि निरीक्षक ने की थी. जांच में पाया गया था कि प्रैक्सएयर इंडिया से ऑक्सीजन खरीद कर सैमिड हेल्थ केयर रिम्स को सप्लाइ करता है. सैमिड हेल्थकेयर के पास विक्रय पत्र पर आॅक्सीजन की आपूर्ति का लाइसेंस नहीं पाया गया.
अस्पताल में ऑक्सीजन की जांच करने का दिया निर्देश
औषधि निदेशालय ने राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के अस्पताल में मरीजों को दिये जाने वाले ऑक्सीजन की जांच करने का निर्देश दिया गया है. औषधि निरीक्षकों को एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट निदेशालय में जमा करने को कहा गया है. प्रभात खबर में16 जनवरी 2019 को 15 माह में किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की शुद्धता जांचने नहीं गये ड्रग इंस्पेक्टर शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद यह आदेश जारी किया गया है.
सैमिड हेल्थ केयर व प्रैक्सएयर इंडिया पर अभियोजन दर्ज करने का आदेश औषधि निरीक्षक-तृतीय को दिया गया है. अभियोजन दायर कर एक कॉपी राज्य औषधि निदेशालय को भी सौंपने को कहा गया है.
सुरेंद्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक, औषधि
