रांची : बेटा नहीं जनने पर दिलीप नायक ने पत्नी सोनी देवी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी. एजेसी सुनील कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है.
अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि सोनी देवी की दो बेटियों को देने का निर्देश दिया है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की अोर से पांच गवाही करायी गयी. गौरतलब है कि यह मामला सदर थाना कांड संख्या 544/15 दिनांक 30/11/15 से संबंधित है.
मामले की सूचक मुन्नी उरांव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसके दामाद दिलीप नायक 29 नवंबर 2011 की रात 12 बजे आकर कहा कि उसकी बेटी सोनी नहीं बची है. इसके बाद जब मुन्नी अपनी बेटी के घर गयी, तो उसने बिस्तर पर सोनी का शव देखा.
उसके गले पर रस्सी का निशान था. मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि दिलीप अौर सोनी ने आठ वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही वह सोनी से मारपीट करता था. शादी के बाद उसकी दो बेटियां हुई. वह सोनी से अक्सर कहता था कि तुमने बेटा नहीं जना.
