रांची : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन सेवा जारी रखने के लिए प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है. एक नवंबर 2018 से प्रमाण पत्र (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र/पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र) जमा करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है. रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एस विश्वास ने आदेश जारी कर दिया है.
आदेश के मुताबिक पेंशनभोगी प्रमाण पत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भगीरथी कंपलेक्स सर्किट हाउस के निकट, करमटोली में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जिला कार्यालय धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, साहेबगंज, देवघर व कोडरमा में तथा पेंशनभोगी के संबंधित बैंक (जहां से वे पेंशन ले रहे हैं) में जमा कर सकते हैं.
