शाह ब्रदर्स को 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश
मामला माइनिंग चालान निर्गत करने का
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को शाह ब्रदर्स की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी शाह ब्रदर्स को बकाया 250 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि प्रथम किस्त के तहत 40 करोड़ रुपये जमा किया जाये.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रथम किस्त की राशि जमा करने के 36 घंटे के अंदर प्रार्थी को परिवहन चालान निर्गत किया जाये. खंडपीठ ने राज्य सरकार व प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद उक्त कंपनी को सात दिनों के अंदर प्रथम किस्त के 40 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने कंपनी को किस्तों में राशि जमा करने की छूट प्रदान की. प्रथम किस्त के रूप में सात दिनों में 40 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त के रूप में एक माह में 40 करोड़ की राशि जमा करने को कहा. शेष राशि 10-10 करोड़ रुपये के हिसाब से प्रतिमाह जमा करने को कहा. इसके बाद मामले की सुनवाई मार्च 2019 तक के लिए स्थगित कर दी.
