एक सप्ताह के अंदर बदल गया तबादला आदेश, मामला झारखंड हाइकोर्ट में

रांची : अंचलाधिकारी के तबादला आदेश को मात्र एक सप्ताह में ही बदल देने का मामला झारखंड हाइकोर्ट में चला गया है. इस मामले को लेकर अधिकारी मनोज कुमार दीक्षित न्यायालय में गये हैं. उनकी अोर से पक्ष रखा गया है कि 23 अगस्त को उन्हें दुमका के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से ओरमांझी का सीअो […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 13, 2018 3:09 AM

रांची : अंचलाधिकारी के तबादला आदेश को मात्र एक सप्ताह में ही बदल देने का मामला झारखंड हाइकोर्ट में चला गया है. इस मामले को लेकर अधिकारी मनोज कुमार दीक्षित न्यायालय में गये हैं. उनकी अोर से पक्ष रखा गया है कि 23 अगस्त को उन्हें दुमका के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से ओरमांझी का सीअो बनाया गया था.

वहीं ओरमांझी के सीअो राजेश कुमार का तबादला नारायणपुर (जामताड़ा) कर दिया गया था, लेकिन स्थानांतरण के मात्र चंद दिनों बाद यानी 31 अगस्त को आदेश रद्द कर दिया गया. यानी राजेश कुमार पुन: ओरमांझी सीअो रह गये और श्री दीक्षित वापस दुमका के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर भेज दिये गये. इस मामले में सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है. इसके तहत अंतिम फैसला आने तक राजेश कुमार ओरमांझी के सीअो बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रभार श्री दीक्षित को नहीं दिया था.

जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुल 71 अंचलाधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन किया था. कई अधिकारियों की सेवा दूसरे विभागों को दी गयी थी. इसके बाद 31 अगस्त को विभाग ने इनमें से श्री दीक्षित सहित कुल चार अफसरों के तबादले की अधिसूचना रद्द कर दी. इसके तहत ओरमांझी व नगड़ी के सीअो का तबादला आदेश भी विलोपित हो गया. नगड़ी के सीअो दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी का तबादला गढ़वा सदर में किया गया था और गढ़वा सदर के सीअो वैद्यनाथ कामती को नगड़ी का सीअो बनाया गया था.

संदर्भ : सीअो तबादला
ओरमांझी के सीअो राजेश कुमार को 23 अगस्त को भेजा गया था नारायणपुर, 31 अगस्त को अधिसूचना रद्द
मनोज कुमार दीक्षित बने थे ओरमांझी सीअो, फिर वापस हुए

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