रांची से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट
JPSC News: झारखंड हाइकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने को लेकर दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान 342 सफल अभ्यर्थियों की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की.
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी सफल अभ्यर्थियों को मामले में नोटिस जारी करने को कहा था, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें. सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अयूब तिर्की एवं अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है.
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एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थियों को सभी 342 अनुशंसित सफल अभ्यर्थियों को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इस केस के अंतिम निर्णय से सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी.
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