रांची : रांची के अपर न्यायायुक्त श्रीप्रकाश दुबे की अदालत ने शनिवार को गैंग रेप मामले में दोषी करार आरोपी लखीराम मुंडा, दामोदर मुंडा व मदन मुंडा को 20-20 साल की सजा सुनायी. साथ ही तीनों के खिलाफ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत ने पीड़िता को मुआवजा को लेकर डालसा के सचिव से मिलने का निर्देश भी दिया.
गैंग रेप के इस मामले में अदालत ने सात माह में फैसला सुनाया. सजा सुनाने के पहले आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. सभी आरोपी अनगड़ा के जीदू गांव निवासी हैं. उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने रेप के आरोप में अनगड़ा थाना में 12 जनवरी 2018 को कांड संख्या 1/18 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
गैंग रेप की उक्त घटना अमरूद बगान बरवा टोली, अनगड़ा में एक जनवरी 2018 की है. पीड़िता अपने पति के साथ एक जनवरी 2018 को अपने रिश्तेदार के गांव हुंडरू गयी थी. पति के साथ लौटने के समय रात्रि लगभग आठ बजे अमरूद बागान में तीनों युवक ने पति के साथ मारपीट की. इसके बाद गमछी से उनका हाथ-पैर बांध दिया आैर घटना को अंजाम दिया.
