रांची : जिला सहकारिता पदाधिकारी व अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी के पत्र के आलोक में नगर निगम ने शनिवार को अशोक नगर के 43 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के समीप नोटिस चिपकाया. जारी नोटिस में भवन निर्माताओं व प्रतिष्ठानों को यह आदेश दिया गया है कि यह एक आवासीय कॉलोनी है. इसमें आप किसी प्रकार का व्यवसाय संचालित नहीं कर सकते हैं. अगर आप रोक के बावजूद इस कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि चलाते हैं, तो निगम कार्रवाई करेगा. भवन पर जुर्माना व उसे सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
नगर आयुक्त से किया गया था आग्रह : अशोक नगर में संचालित व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगाने के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार को नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि को पत्र लिखा था. पत्र में श्री कुमार ने आग्रह किया था कि चूंकि यह आवासीय कॉलोनी है. इसलिए यहां व्यवसाय करने के लिए निगम किसी भवन मालिक को ट्रेड लाइसेंस न जारी करे. अगर किसी प्रतिष्ठान को पूर्व में ही लाइसेंस जारी कर दिया गया है, तो उसे नगर निगम रद्द करे, ताकि इस आवासीय कॉलोनी से व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह से बंद हो सके.
