रांची : रांची नगर निगम ने राजधानी के बीचोबीच स्थित 21 हजार से अधिक भवनों को चिह्नित किया है. इन भवनों के मालिक नगर निगम से मिलनेवाली सभी सुविधाओं का उपभोग करते हैं. लेकिन बदले में किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं. नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि ने ऐसे भवन मालिकों से अपील की है कि वे एक सप्ताह के अंदर खुद से होल्डिंग के लिए आवेदन निगम में कर दें. ऐसा नहीं करने पर नगर निगम अपने स्तर से इन भवनों को होल्डिंग नंबर आवंटित करेगा.
नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के बावजूद अगर कोई भवन मालिक होल्डिंग के लिए नगर निगम में आवेदन नहीं देता है, तो निगम के टैक्स कलेक्टर संबंधित भवन में जाकर उसकी मापी कर देंगे.
इसके बाद भवन के क्षेत्रफल के 75 प्रतिशत हिस्से को कारपेट एरिया मान कर टैक्स का निर्धारण कर दिया जायेगा. भवन मालिक को उसी दर पर टैक्स का भुगतान करना होगा. हालांकि, निगम की मापी से संतुष्ट नहीं होनेवाले भवन मालिक आवेदन देकर दोबारा मापी करा सकते हैं.
आवासीय पर 2000 और व्यावसायिक 5000 जुर्माना : जारी आदेश के मुताबिक जो भी नये आवेदन आयेंगे या निगम जिनका होल्डिंग नंबर जारी करेगा, उन आवासीय भवनों से 2000 और व्यावसायिक भवनों से 5000 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा.
इन जगहों पर कर सकते हैं होल्डिंग के लिए आवेदन
जारी आदेश में लोगों से कहा गया है कि अपने होल्डिंग का आवेदन जमा करने के लिए भवन मालिक नगर निगम के जन सुविधा केंद्र, डोरंडा अंचल कार्यालय, सहजानंद चौक स्थित स्पैरो साॅफ्टटेक का कार्यालय आैर वार्ड कार्यालयों में टैक्स कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं.
