होली में रात 10 बजे के बाद बजाया गाना, तो जब्त होगा बाजा, एसपी ने जारी की गाइडलाइन

रांची : होली के दौरान विधि-व्यवस्था की कोई समस्या न हो, इसके लिए रविवार को सिटी एसपी अमन कुमार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के गाइडलाइन जारी किया है. उन्होंने आमलोगों से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि सभी लोग होली शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें. सिटी एसपी के अनुसार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2018 6:12 AM
रांची : होली के दौरान विधि-व्यवस्था की कोई समस्या न हो, इसके लिए रविवार को सिटी एसपी अमन कुमार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के गाइडलाइन जारी किया है. उन्होंने आमलोगों से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि सभी लोग होली शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें.
सिटी एसपी के अनुसार पुलिस सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर सावधानी बरत रही है. आमलोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्या के बारे जानने और निबटाने का प्रयास हो रहा है. लिहाजा, लोगों को भी सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को सहयोग करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सुरक्षा-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया या नियमों की अनदेखी की, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
सिटी एसपी द्वारा जारी गाइडलाइन
होलिका दहन के स्थान की सूचना संबंधित लोग अपने-अपने थाना को दें.
होलिका दहन के दौरान आग लगने की घटना होने पर तत्काल 100 डॉयल को सूचना दें.
होली के दौरान कोई भड़काउ गाना नहीं बजायें, जिससे किसी को ठेस पहुंचे.
अगर किसी ने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना बजाया, तो बाजा जब्त हो जायेगा.
होली के दौरान शराब या किसी दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें.
अगर आपने सीसीटीवी लगाया है और यह काम नहीं कर रहा तो इसे होली के पहले बना लें. अगर संभव हो, तो होली के दिन सड़क पर बैठकर प्रार्थना करने से बचें.