झारखंड कैबिनेट : नगरपालिका चुनाव में कहीं से भी लड़ सकेंगे प्रत्याशी

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसला लिया गया है. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के अध्याय-4 नियम-18(2) (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति कही से भी चुनाव लड़ सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले प्रावधान कि जो व्यक्ति जिस वार्ड […]

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसला लिया गया है. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के अध्याय-4 नियम-18(2) (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति कही से भी चुनाव लड़ सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले प्रावधान कि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है. उसी वार्ड में चुनाव लड़ सकता है. नये संशोधन के अनुसार नगर पालिका के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने का पात्र होगा.

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित Regional Connectivity Scheme के तहत झारखण्ड सरकार द्वारा रांची-दुमका-रांची के बीच RCS-Route पर RCS flights के परिचालन हेतु Seat-Underwriting की व्यवस्था करने एवं निर्दिष्ट प्रावधानों पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गयी है.
झारखण्ड राज्य अवस्थित बंदोबस्त कार्यालयों के प्रारूपक सेवा संवर्ग (अराजपत्रित), मोहर्रिर सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) एवं मुंसरीम सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) की नियुक्ति (भर्ती) प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गयी.
झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (GST) की धारा-68 के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गमन तथा इसके तहत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 के अध्याय 5 नियम 16 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संगठन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में 100-100 एमबीबीएस सीट के लिए तीन मेडिकल कॉलेज के स्थापना हेतु एमसीआई मामदण्ड के अनुरूप शैक्षणिक संवर्ग के पदों की सृजन की स्वीकृति दी गयी.
झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली 2017 के गठन की स्वीकृति दी गयी. यह नियमावली शहरी क्षेत्रों में पार्किंग को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई है.
झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रोजेक्ट हाई स्कूल के शिक्षकों को 1.1.1982 या उनकी नियुक्ति की तिथि जो बाद में हो से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

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