13 अक्तूबर को NIA कोर्ट में होगी राजा पीटर की पेशी, कोर्ट ने नहीं दी कुंदन-राममोहन के बयान की कॉपी

रांची: विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को शनिवार (13 अक्तूबर) को कोर्ट में पेश किया जायेगा. हालांकि, राजा पीटर को कोर्ट से किसी तरह की रियायत मिलती नहीं दिख रही है. राजा पीटर के बचाव की उनके वकील की तमाम चाल विफल हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 13, 2017 1:16 PM

रांची: विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को शनिवार (13 अक्तूबर) को कोर्ट में पेश किया जायेगा. हालांकि, राजा पीटर को कोर्ट से किसी तरह की रियायत मिलती नहीं दिख रही है. राजा पीटर के बचाव की उनके वकील की तमाम चाल विफल हो रही है. राजा पीटर के वकील रोहित सिन्हा ने नक्सली कुंदन पाहन और राममोहन की स्वीकारोक्ति की कॉपी कोर्ट से मांगी थी,जिसे देने से NIA के प्रभारी विशेष जज शंभु लाल साव की कोर्ट नेइन्कारकर दिया है.

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फलस्वरूप आरोपियों के बयान की सर्टिफाइड कॉपी अब उन्हें 30 अक्तूबर तक नहीं मिल पायेगी. दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रभारी विशेषजज कीकोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें रखीं. राजा पीटर के वकील ने कहा कि वे चार दिन से दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा आवेदन दिया है. कागजातउपलब्ध कराने के कानूनी प्रावधानों का भी बचाव पक्ष के वकील ने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एनआइए ने आरोपियों का जो बयान लिया है, वह और सीआरपीसी की धारा-164 के तहत दर्ज बयान सहित अन्य दस्तावेजउन्हें उपलब्ध कराया जाये.

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इस पर NIA ने कहा कि दस्तावेज बचाव पक्ष के वकील को उपलब्ध नहीं कराये जा सकते. NIA ने कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियमित कोर्ट में सुनवाई का आदेश दियाऔर सुनवाई की तिथि 30 अक्तूबर तय कर दी.

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि आरोपियों के स्वीकारोक्ति व सीआरपीसी की धारा-164 के तहत दर्ज बयान को छोड़कर प्राथमिकी की कॉपी, अभिलेख का न्यायिक आदेश फलक (ऑर्डर शीट), एनआइए की ओर से दाखिल आवेदनों की कॉपी आदि दस्तावेज निकालने का प्रावधान है.

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राजा पीटर के वकील ने कहा है कि जरूरी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें अपने मुवक्किल की जमानत याचिका दाखिल करने में परेशानी हो रही है. रोहित ने कहा कि दस्तावेजोंके अभाव में वे केस का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं.