झारखंड कैबिनेट : तीन साल से कम उम्र के बच्चे का प्ले स्कूल में नहीं होगा दाखिला

रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं.सरकार ने झारखंड स्टेट प्ले स्कूल नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है. इस फैसले के तहत अब तीन साल से छोटे बच्चों का नामांकन प्ले स्कूल में नहीं हो सकेगा.एक अन्य अहम फैसलेमें सड़क मार्ग को सुदृढ़ करने के 1000 करोड़ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 20, 2017 8:55 PM

रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं.सरकार ने झारखंड स्टेट प्ले स्कूल नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है. इस फैसले के तहत अब तीन साल से छोटे बच्चों का नामांकन प्ले स्कूल में नहीं हो सकेगा.एक अन्य अहम फैसलेमें सड़क मार्ग को सुदृढ़ करने के 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की गयी है. इस राशि से आठ मार्गों को सुदृढ़ करने की योजना है. रांची-मूरी पथ (55.57 किमी) को 4 लेन करने पर 369 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

कैबिनेट की बैठक में रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई अड्डों के कार्यान्वयन के लिए बिजली और जलापूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी. किरासन तेल ठेला वेंडर को जनवितरण प्रणाली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है. 2749 ठेला वेंडर को पी0डी0एस0 लाइसेंस प्रदान किया जायेगा.राज्य की सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पुस्तकालय खोलने की मंजूरी प्रदान की. पुस्तकालय से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को काफी लाभ होगा.