बालू की नीलामी प्रक्रिया को समय पर पूरा करें : डीसी

बालू की नीलामी प्रक्रिया को समय पर पूरा करें : डीसी

बालू घाटों की इ-नीलामी के लिए डीसी ने की बैठक रामगढ़. बालू घाटों की इ-नीलामी के लिए गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने की. मौके पर उपायुक्त ने नियमावली के अनुरूप बालू की नीलामी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक ने बताया कि नियमावली के अनुसार बिना वैध खनन पट्टा प्राप्त किये बालू खनिज का उत्खनन प्रतिबंधित है. किसी भी व्यक्ति को राज्य में अधिकतम एक हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र पर खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जायेगा. उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, रामगढ़ जिले में छह कैटिगरी-दो बालू घाट शामिल हैं. इनमें लइयो, पैंकी, टोकीसूद एक, हेसापोड़ा, टोकीसूद दो व सिरका घाट शामिल हैं. खान व भूतत्व विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप इन सभी बालू घाटों को एक इकाई मानते हुए नीलामी प्रक्रिया पूरी की जायेगी. बैठक में रिजर्व प्राइस की गणना, अरनेस्ट मनी डिपोजिट (इएमडी), परफॉरमेंस सेक्यूरिटी व वार्षिक खनन योग्य रेत की मात्रा आदि विषयों पर चर्चा हुई. मौके पर उपायुक्त ने नियमावली के अनुरूप नीलामी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.

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Published by: Saroj tiwary

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