भुरकुंडा स्टेशन के समीप रेल भूमि से हटेगा अतिक्रमण, रेलवे ने जारी किया 10 दिनों का अल्टीमेटम

रेलवे ने भुरकुंडा स्टेशन के पास रेल भूमि पर हुए अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया है. अवैध कच्चे-पक्के मकानों और दुकानों को हटाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है. निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

भुरकुंडा(रामगढ़). पूर्व मध्य रेल बरकाकाना प्रशासन ने भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के समीप रेल भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. रेलवे की ओर से किलोमीटर संख्या 112/9 के आसपास उत्तर दिशा में रेल भूमि पर निर्मित अवैध कच्चे-पक्के मकानों और दुकानों को खाली कराने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है.

9 सितंबर 2026 की तिथि में जारी इस नोटिस के सामने आते ही भदानीनगर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

10 दिनों में खाली न करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

सहायक मंडल अभियंता (पूर्व मध्य रेल, बरकाकाना) द्वारा निर्गत सूचना में अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई है. नोटिस में कहा गया है कि सूचना मिलने के 10 दिनों के भीतर अतिक्रमित भूमि को स्वतः खाली कर दें. यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर अवैध निर्माण नहीं हटाए गए, तो रेलवे प्रशासन संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा.

क्षेत्र में मचा हड़कंप

रेलवे की इस सख्त कार्रवाई के फरमान के बाद भदानीनगर और भुरकुंडा स्टेशन के आसपास रेल भूमि पर वर्षों से दुकान व मकान बनाकर रह रहे लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल है. रोजी-रोटी और सिर से छत छिनने के भय से कब्जाधारी काफी चिंतित हैं. फिलहाल, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले भूमि खाली कराने को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है.

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By कुमार आलोक

कुमार आलोक भुरकुंडा क्षेत्र से प्रभात खबर के साथ जुड़ कर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. समाचार संकलन के दौरान सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेलकूद तथा जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के प्रति सदैव प्रतिबद्ध हैं.

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