रामगढ़ से संजय शुक्ला की रिपोर्ट
रामगढ़ जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ के न्यायालय ने कुख्यात अपराधी को जिला बदर करने तथा तीन अपराधियों को आगामी तीन माह तक प्रत्येक सप्ताह में एक दिन संबंधित थाना में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है.
झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत अपराधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी. सुनवाई के दौरान ऐसे अपराधियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनके जेल से छूटकर आने के बाद अपने घर पर न रहकर बाहर से व्यवसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करने, धमकी देने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों, व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी एवं कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत करने की आशंका जतायी गयी है.
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तीन अपराधियों को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश
सुनवाई के बाद अपराधकर्मी निशांत सिंह, प्रभात कुमार सिंह उर्फ सिक्कू सिंह एवं गुलशन कुमार सिंह को आगामी तीन माह के लिये प्रत्येक सप्ताह में एक दिन संबंधित थाना के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है. साथ ही यदि इनके पास कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है, तो उसे अविलंब स्थानीय थाने में जमा करना होगा. इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
रियाज अंसारी को तीन माह के लिए किया गया जिला बदर
पुलिस अधीक्षक रामगढ़ की अनुशंसा पर विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी रियाज अंसारी को तीन माह तक रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है. आदेश के अनुसार अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा छोड़नी होगी.
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