बिना अनुमति नहीं होगी पटाखों की बिक्री

रामगढ़ : हर वर्ष दिपावली पर लोग भारी मात्रा में पटाखों का उपयोग करते हैं. जो बाजारों में लगे दुकानों बेचा जाता है. ये दुकाने बाजार/रोड के किनारे/घनी आबादी वाले जगहों पर होती है. उक्त आलोक में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि दीपावली पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 22, 2019 12:49 AM

रामगढ़ : हर वर्ष दिपावली पर लोग भारी मात्रा में पटाखों का उपयोग करते हैं. जो बाजारों में लगे दुकानों बेचा जाता है. ये दुकाने बाजार/रोड के किनारे/घनी आबादी वाले जगहों पर होती है.

उक्त आलोक में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि दीपावली पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी से अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही पटाखों की बिक्री होगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई की जायेगी. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र जिला सामान्य शाखा, रामगढ़ में सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्राप्त आवेदन पर निर्णय लिया जा सके.

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