जंगली जानवरों से नुकसान पर वन विभाग ने किया 62.67 लाख का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 715 प्रभावित लोगों को मिला लाभ

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 715 प्रभावित लोगों को मिला लाभ शिवेंद्र कुमार, मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल में जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 715 लोगों को कुल 62 लाख 67 हजार रुपये मुआवजा का भुगतान किया है. यह मुआवजा मुख्यतः उन ग्रामीणों को दिया जाता है जो वन क्षेत्र में रहते हैं और जंगली जानवरों से प्रभावित होते हैं. पलामू जिला वन क्षेत्र होने के कारण यहां हाथी, नीलगाय और अन्य जंगली जानवर अक्सर ग्रामीणों की फसल, मकान और पशुधन को नुकसान पहुंचाते हैं. कई बार इन हमलों में लोगों की जान भी चली जाती है. प्रभावित लोग लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके बाद वन विभाग जांच कर प्रावधान के अनुसार राशि का भुगतान करता है. क्या है मुआवजा का प्रावधान मृत्यु पर – 4 लाख रुपये (प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार सूची सत्यापन के बाद) स्थायी अपंगता पर : 2 लाख रुपये गंभीर रूप से घायल पर : 1 लाख रुपये साधारण चोट पर : 15 हजार रुपये मकान क्षति पर मुआवजा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान : 1.30 लाख रुपये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान : 40 हजार रुपये कच्चा मकान : 20 हजार रुपये साधारण क्षति : 10 हजार रुपये अन्य क्षति पर मुआवजा भंडारित अनाज – 1600 रुपये प्रति क्विंटल फसल – 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर पशुधन की मृत्यु भैंस/गाय/बैल – 30 हजार रुपये बछड़ा – 5 हजार रुपये भेड़/बकरी – 3 हजार रुपये

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: DEEPAK

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >