अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिकों व अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी

अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिकों व अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी

By SHAILESH AMBASHTHA | August 25, 2025 10:17 PM

मेदिनीनगर ़ पलामू जिले में अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिकों और अस्पतालों पर अब प्रशासन सख्ती बरतने जा रही है. हाल ही में पांकी, नावाबाजार और हुसैनाबाद के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. सोमवार को सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना के बाद पांकी स्थित किरण क्लिनिक, हुसैनाबाद का खुशबू क्लिनिक और नावाबाजार का केजीएन क्लिनिक सील कर दिया गया है. साथ ही, संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट का पालन जरूरी सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि किसी भी निजी क्लिनिक, अस्पताल या नर्सिंग होम को संचालित करने के लिए क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने इस एक्ट को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा दिलाने के उद्देश्य से लागू किया है. जो भी संस्था पंजीकृत नहीं है, उसे अवैध मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. डीसी समीरा एस ने दिये निर्देश पलामू डीसी समीरा एस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल और क्लिनिक पर रोक लगाने के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है. इस टीम में संबंधित अंचल के सीओ, थाना प्रभारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी शामिल होंगे. टीम को सीएचसी-वार तैयार की गयी पंजीकृत संस्थाओं की सूची दी गयी है. निरीक्षण के दौरान यदि कोई क्लिनिक या नर्सिंग होम सूची में नहीं पाया जाता है, तो उसे अवैध मानते हुए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही टीम को प्रतिमाह निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने के आदेश भी दिये गये हैं. सभी पद्धतियों के क्लिनिक पर लागू नियम सीएस डॉ श्रीवास्तव ने बताया कि एक्ट के तहत एलोपैथ ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य पद्धतियों के क्लिनिक का भी पंजीकरण कराना आवश्यक है. उन्होंने साफ कहा कि बिना निबंधन के किसी भी तरह का अस्पताल या नर्सिंग होम संचालित करना पूरी तरह अवैध है. मौके पर डॉ एसके रवि और डीपीएम सुखराम बाबू भी मौजूद थे.

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