चर्च रोड में प्रतिष्ठान खोलने पर खासमहाल पदाधिकारी ने कार्य बंद करने का दिया निर्देश

चर्च रोड में प्रतिष्ठान खोलने पर खासमहाल पदाधिकारी ने कार्य बंद करने का दिया निर्देश

प्रतिनिधि : मेदिनीनगर नगर निगम के चर्च रोड स्थित खासमहाल भूमि पर बिना लीज नवीकरण या अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान और गोदाम खोलने का कार्य किया जा रहा था. खासमहाल पदाधिकारी ने इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. नोटिस में कहा गया कि होल्डिंग संख्या 1045, प्लाट संख्या 995, 2080 पर अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है. राजस्व उपनिरीक्षक और अमीन द्वारा मना करने के बावजूद कार्य बंद नहीं किया गया, जो खासमहाल मेनुअल का उल्लंघन है. उक्त भूमि का लीज 31 अक्टूबर 1991 तक आवासीय परियोजना के लिए स्वीकृत था, जो अब समाप्त हो चुका है. वर्तमान में भूमि का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसे अवैध माना गया है. पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जब तक लीज का नवीकरण या नामांतरण नहीं होता, तब तक कार्य पूर्ण रूप से बंद रखना अनिवार्य है. इस मामले में स्थानीय निवासी कुमार सेशिल ने पलामू डीसी, नगर आयुक्त और खासमहाल पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके आलोक में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

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Published by: Akarsh aniket

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