शक्षिक नियुक्ति: राज्य सरकार को जवाब देने का नर्दिेश

शिक्षक नियुक्ति: राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगीमामला कक्षा छह से आठ वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को कक्षा छह से आठ वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दायर विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2015 7:25 PM

शिक्षक नियुक्ति: राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगीमामला कक्षा छह से आठ वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को कक्षा छह से आठ वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दायर विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि आधुनिक भारतीय भाषा (एमआइएल) को हिंदी विषय मानते हैं अथवा नहीं. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी देवनारायण गुप्ता व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. कहा गया कि आवेदक हिंदी विषय के शिक्षक पद की अर्हता रखते है. उनका एक विषय आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी (एमआइएल) था, लेकिन नियुक्ति में आवेदकों की दलील को नहीं माना गया.