मेदिनीनगर : जिला जज नंबर एक डीके पाठक की अदालत ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में पाटन निवासी दिलीप महतो को 12 साल कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
क्या था मामला : मामले की प्राथमिकी पाटन निवासी पीड़िता ने 18 सितंबर 2016 को महिला थाना में दिलीप महतो के खिलाफ दर्ज करवायी थी. दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि 11 सितंबर को पीड़िता 3.30 बजे अपनी दुकान पर बैठी थी. उसी वक्त आरोपी उसकी दुकान पर बहाने से आया और उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
आरोपी की धमकी के डर से यह बात पीड़िता ने किसी को नहीं बतायी. 12 सितंबर को उसकी मां ने जब पीड़िता को उदास देखा और पूछताछ की. पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बतायी. इसी बात को लेकर गॉव में पंचायत 18 सितंबर 2016 को हुई. आरोपी इस पंचायत से भाग खड़ा हुआ. इसके बाद पीड़िता ने पंचायत की सलाह पर घटना की प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज करवायी.
