तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

मेदिनीनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश डी के पाठक की अदालत ने वर्ष दो हजार में हुई हत्या के मामले में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कुदवा खुर्द के असरुद्दीन खान, मासूम शेख व असगर अली को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की […]

मेदिनीनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश डी के पाठक की अदालत ने वर्ष दो हजार में हुई हत्या के मामले में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कुदवा खुर्द के असरुद्दीन खान, मासूम शेख व असगर अली को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपियों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >