पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र में 15 जून तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र में 15 जून तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

-त्योहारी सीजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम ने जारी किया आदेश नगर प्रतिनिधि, पाकुड़: आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति या विधि-व्यवस्था की समस्या से निबटने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. यह आदेश 16 मई से 15 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा. निषेधाज्ञा के अनुसार, अनुमंडल क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के बिना कारण एकत्रित होने, घूमने या भीड़ लगाने पर पूर्णत रोक रहेगी. साथ ही, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, भाला, फर्सा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में जुलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार सहित लाउडस्पीकर व डीजे के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, यह निषेधाज्ञा शादी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, शव यात्रा, परीक्षा आयोजन तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगी. प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है, ताकि जिले में शांति और सौहार्द बनी रहे.

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By SANU KUMAR DUTTA

SANU KUMAR DUTTA is a contributor at Prabhat Khabar.

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