एक परिवार,एक बूथ! CEO ने सीमावर्ती बूथों पर परखी SIR की हकीकत

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ सीमावर्ती मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची सत्यापन की समीक्षा की. एक परिवार, एक बूथ पर जोर.

पाकुड़.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रहे मतदाता सूची के सत्यापन कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता और अन्य विवरणों की स्थिति जानी तथा बीएलओ द्वारा किये जा रहे घर-घर सत्यापन कार्य की भी जानकारी ली.

एक परिवार,एक बूथ

निरीक्षण के दौरान के. रवि कुमार ने बीएलओ और संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को घर-घर सत्यापन का काम पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और सावधानी से करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यथासंभव एक परिवार के सभी पात्र मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध किया जाये, ताकि मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.

सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये.

उन्होंने बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करने तथा आवश्यक दस्तावेज और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के संबंध में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया.

एसआइआर में पात्र नागरिकों का नहीं छूटे नाम

के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों से एसआइआर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के बाद तैयार होने वाली मतदाता सूची को स्थायी दस्तावेज के रूप में संरक्षित किया जायेगा. इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने और परिवार के सभी सदस्यों के नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच कर लें.

किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार कराने को कहा गया.

विदेशी नागरिक के नाम पर फॉर्म-7 से दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

सीइओ ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकता प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण का पात्र नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की जानकारी मिलती है, तो निर्धारित फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है.

उन्होंने अधिकारियों को दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच पर्याप्त जागरूकता फैलाने का निर्देश भी दिया.

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी मेघा भारद्वाज, संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (इआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एइआरओ), उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत निर्वाचन कार्यालय के कर्मी मौजूद रहे.


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लेखक के बारे में

By सानू दत्ता

सानू दत्ता: पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। वर्तमान में प्रभात खबर, पाकुड़ में कार्यरत हूं। ग्रामीण विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में विशेष रुचि और अनुभव रखता हूं। डिजिटल पत्रकारिता और मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं।

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