पाकुड़ में मासिक लोक अदालत : 18 वादों का निष्पादन, 1.93 लाख रुपये का समझौता

पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में आयोजित मासिक लोक अदालत में 18 वादों का निष्पादन किया गया और आपसी सहमति से 1.93 लाख रुपये का समझौता हुआ.

पाकुड़ : झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में शनिवार को पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. मासिक लोक अदालत के लिए कुल नौ बेंचों का गठन किया गया था. विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 18 वादों का निष्पादन किया गया. इस दौरान पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर कुल 1 लाख 93 हजार 749 रुपये का समझौता कराया गया.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने की अध्यक्षता

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र ने की. वहीं प्रभारी सचिव विशाल मांझी की देखरेख में लोक अदालत की कार्यवाही संपन्न हुई.

न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता रहे मौजूद

मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास समेत न्यायालय कर्मी, अधिवक्ता, वादी-प्रतिवादी व अन्य उपस्थित थे.


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लेखक के बारे में

By रमेश भगत

रमेश भगत प्रभात खबर, पाकुड़ में ब्यूरो चीफ हैं. उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 15 वर्षों के पत्रकारिता करियर की शुरुआत दिल्ली में CNEB News Channel से की. इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ईएमएमसी (EMMC) और डीडी न्यूज में कार्य किया. प्रिंट, टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें व्यापक अनुभव है. राजनीति, प्रशासन, अपराध, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जनसरोकार सहित हर विधा की खबरों की रिपोर्टिंग और विश्लेषण में उनकी विशेष रुचि है.

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