भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम की दी जानकारी

पाकुड़ के जयकिस्टोपुर पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के महत्व एवं फायदे बताए। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा मिलती है और वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण का अधिकार मांग सकते हैं। कार्यक्रम में अधिनियम के उद्देश्य और लाभों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा कानूनी जागरूकता बढ़ाई गई। मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिकारी और पैरालाईगल वॉलंटियर्स भी मौजूद थे।

कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़. झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में जयकिस्टोपुर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी उपस्थित रहे. उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के महत्व पर जानकारी दी. बताया गया कि यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा उन्हें अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण मांगने का अधिकार देता है. कार्यक्रम के दौरान अधिनियम के उद्देश्य और लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई और लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराया गया.मौके पर लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख, सहायक अजफर हुसैन विश्वास, डालसा कर्मी नंदलाल पाल, पैरा लीगल वालंटियर्स याकूब अली, उत्पल मंडल उपस्थित थे.

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By SANU KUMAR DUTTA

SANU KUMAR DUTTA is a contributor at Prabhat Khabar.

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