राशन कार्ड नहीं लौटाया तो होगी कार्रवाई

पाकुड़ : अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानंद शर्मा पंकज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले वैसे सभी परिवार जिसका राशन कार्ड बन गया है, वे विभाग को वापस जमा कर दें. उन्होंने कहा है कि वैसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर […]

पाकुड़ : अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानंद शर्मा पंकज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले वैसे सभी परिवार जिसका राशन कार्ड बन गया है, वे विभाग को वापस जमा कर दें. उन्होंने कहा है कि वैसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर हैं पर उन्हें या तो अंत्योदय कार्ड था फिर पीएच प्राप्त हो गया है, वैसे व्यक्तियों को अपना राशन कार्ड जमा कर देने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि उपरोक्त मामले को लेकर वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से पहल करते हुए जांच अभियान चलायेंगे. जांच के दौरान वैसे लाभुक जिन्होंने शपथ पत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने का जिक्र करते हुए इसका लाभ ले रहे हैं, इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी गलत या अवैध कार्ड उनके पास होने पर विभाग को वापस किये जाने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य सभी जरूरतमंदों को उनका हक दिलाना है.
किसे मिलेगा अधिनियम का लाभ
एसडीओ श्री शर्मा ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी कार्यालय में काम नहीं करने वाले कर्मी, आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर नहीं देने वाले झारखंड वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं रहने वाले व्यक्ति, पांच एकड़ से अधिक संलिप्त भूमि या 10 एकड़ से अधिक भूमि के स्वामी, घर में चार पहिया वाहन, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर दो के बीच या इससे अधिक विद्युत का उपभोक्ता, परिवार में रेफ्रीजरेटर/एसी नहीं रहने पर व परिवार में तीन या अधिक कमरों का मकान नहीं होने पर ही लाभुक परिवार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्रदान करते हुए कार्ड प्रदत्त किया जा सकता है.

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