कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है : पीएलवी
कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है : पीएलवी
लोहरदगा़ झालसा, रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), लोहरदगा के अध्यक्ष राज कमल मिश्रा और सचिव राजेश कुमार के दिशा-निर्देशानुसार मंगलवार को राजकीय उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय, चरहु में जागरूकता अभियान चलाया गया. 100 दिवसीय ””””बाल विवाह मुक्त भारत”””” कार्यक्रम के तहत पीएलवी कलिंदर उरांव, शाहिद हुसैन और निशा कुमारी ने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के कुप्रभावों और इससे जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी. मौके पर पीएलवी ने बताया कि विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी अनिवार्य है. इससे कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है और इसमें शामिल होने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ””””गुड टच”””” और ””””बैड टच”””” के बारे में जागरूक किया गया. साथ ही पॉक्सो अधिनियम, यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाव के तरीकों पर संवाद किया गया. शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं, नशामुक्ति, डायन प्रथा उन्मूलन, साइबर क्राइम और स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में भी बताया गया. बच्चों को मुसीबत के समय सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एंबुलेंस के लिए 108 और कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गयी. पीएलवी ने बताया कि डालसा के माध्यम से किसी भी पीड़ित को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है. इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
