दुष्कर्मी को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना
लोहरदगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी है. आरोपी को भादवि की धारा 376 की सजा सहित 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि पीडि़ता को दी जायेगी. एसटी संख्या 119/10 का आरोपी भंडरा निवासी अशोक उरांव […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
April 30, 2015 5:03 PM
लोहरदगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी है. आरोपी को भादवि की धारा 376 की सजा सहित 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि पीडि़ता को दी जायेगी. एसटी संख्या 119/10 का आरोपी भंडरा निवासी अशोक उरांव को सजा सुनायी गयी है. आरोपी अशोक ने पीडि़ता क ो खलिहान में ले जाकर दुष्कर्म किया था. इसके बाद पीडि़ता ने घर जाकर अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी. पीडि़ता के बयान लेनेवाले जेएम वाइके सिंह का बयान अदालत में दर्ज हुआ था. न्यायालय में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पांडेय एवं बचाव पक्ष की ओर से अनूप कुमार राय ने दलीलें पेश की हैं.
...
ये भी पढ़ें...
January 15, 2026 9:31 PM
January 15, 2026 9:30 PM
January 15, 2026 9:29 PM
January 15, 2026 9:20 PM
January 15, 2026 9:11 PM
January 15, 2026 9:08 PM
January 15, 2026 9:06 PM
January 15, 2026 9:05 PM
January 15, 2026 9:03 PM
January 15, 2026 9:01 PM
